Ranchi: पूर्व पार्षद शबाना खान के पति रिंकू खान की हत्या के जुर्म में जेल में बंद हैदर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने सोमवार को हैदर की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे बेल दे दी है. हैदर को रांची सिविल कोर्ट से उम्रकैद की सजा हुई थी.
हैदर की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और अम्बुज नाथ की खंडपीठ में सुनवाई हुई. उल्लेखनीय है कि पैसे के लेनदेन को लेकर पूर्व पार्षद शबाना खान के पति रिंकू की 23 मार्च 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
रांची सिविल कोर्ट ने इस केस में अयूब समेत हैदर अली और फिरदौस उर्फ बबलू को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इससे पहले इसी मामले में जेल में बंद अयूब को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है.
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