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हरियाणा भूमि सौदा : रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पीएमएलए प्रावधानों के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल

सूत्रों के अनुसार ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी जांच एजेंसी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आपराधिक मामले में अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) दाखिल की है.
 

 New Delhi : खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के शिकोहपुर में एक जमीन सौदे से जुड़े धन शोधन मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के कारोबारी पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

 

सूत्रों के अनुसार ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी जांच एजेंसी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आपराधिक मामले में अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) दाखिल की है. सूत्रों के अनुसार वाड्रा सहित कुछ अन्य लोगों के खिलाफ पीएमएलए के प्रावधानों के तहत यहां की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया है.

 


याद करें कि प्रवर्तन निदेशालय ने अप्रैल में लगातार तीन दिन तक इस मामले में वाड्रा से पूछताछ की थी. वाड्रा के खिलाफ जांच हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर-शिकोहपुर (अब सेक्टर 83) में हुए जमीन सौदे से जुड़ी हुई है. जानकारी के अनुसार  फरवरी 2008 का यह सौदा हुआ था.

 

 

सौदा  स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने किया था, जिसके निदेशक पूर्व में वाड्रा थे. आरोप है कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नीत कांग्रेस सरकार के समय कंपनी ने शिकोहपुर में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपये में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी.

 

 

चार साल बाद, सितंबर 2012 में, कंपनी ने यह जमीन रियलिटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दी.  लेकिन विवाद उस समय गहरा गया जब अक्तूबर 2012 में आईएएस अधिकारी और तत्कालीन भूमि चकबंदी और भूमि अभिलेख महानिदेशक अशोक खेमका ने इस सौदे को राज्य चकबंदी अधिनियम और कुछ संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करार देते हुए दाखिल खारिज रद्द कर दी. 

 


इस प्रकरण में रॉबर्ट वाड्रा ने कानून के उल्लंघन से इनकार किया है. रॉबर्ट वाड्रा ने आरोप लगाया कि    यह केस उनके और राहुल गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है.   

 

 

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