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हजारीबाग वन भूमि घोटाला : आठ आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका एसीबी कोर्ट से खारिज

हजारीबाग वन भूमि घोटाले के आठ आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका एसीबी कोर्ट ने खारिज कर दी है. जिनकी याचिका खारिज की गई है, उसमें राज कुमार प्रजापति, कुलेश्वर प्रजापति, योगेश्वर प्रजापति, रामदेव प्रजापति, नेमीचंद प्रजापति, तिलक प्रजापति, ईश्वर दयाल गुप्ता, दानिंद्र कुमार शामिल हैं.
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Ranchi :  हजारीबाग वन भूमि घोटाले के आठ आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका एसीबी कोर्ट ने खारिज कर दी है. जिनकी याचिका खारिज की गई है, उसमें राज कुमार प्रजापति, कुलेश्वर प्रजापति, योगेश्वर प्रजापति, रामदेव प्रजापति, नेमीचंद प्रजापति, तिलक प्रजापति, ईश्वर दयाल गुप्ता, दानिंद्र कुमार शामिल हैं.

 

उल्लेखनीय है कि पूरा मामला हजारीबाग के तत्कालीन डीसी विनय कुमार चौबे से जुड़ा है. यह भूमि घोटाला उनके कार्यकाल में हुआ था. इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट केस नंबर 11/2025 के तहत 73 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें से 68 लोगों के नाम एफआईआर में हैं. 

 

जमीन घोटाला का केस 25 सितंबर 2025 को दर्ज किया गया था. आरोप है कि कुछ जमीन माफियाओं ने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सरकारी जमीन, जिसमें भूदान आंदोलन के तहत दान की गई जमीन, जंगल की जमीन, चारागाह की जमीन और अन्य सरकारी और प्राइवेट जमीन शामिल है, को अवैध रूप से खरीदा और बेचा, फिर बाद में अपने नाम पर रजिस्टर करवा लिया.

 

इस मामले में एसीबी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुमित सौरभ लकड़ा ने शिकायत की है. उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह मामला झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्रकार त्रिपुरारी सिंह द्वारा की गई शिकायत के आधार पर शुरू हुआ. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जमीन माफिया सदस्य सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर उन्हें बेच रहे हैं.

 

 

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