- ACB को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश
- अन्य सह-अभियुक्तों के संबंध में पारित आदेशों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा
- याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध एकत्रित साक्ष्यों को मांगा
- सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष जवाब देने को कहा
Ranchi : हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी प्रकाश कुमार सिन्हा और सौरव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की कोर्ट ने ACB को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने इस मामले के अन्य सह-अभियुक्तों के संबंध में पारित आदेशों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा है. साथ ही याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध एकत्रित साक्ष्यों को मांगा है. इसे सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है.
अदालत ने प्रथम दृष्टया कहा कि रिकॉर्ड के आधार पर फिलहाल ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता केवल संपत्ति के खरीदार हैं. अब मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी.
क्या है मामला
बता दें कि यह मामला हजारीबाग में 28 डिसमिल गैरमजरुआ खास जंगल झाड़ की सरकारी जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा है. इसका सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से गलत तरीके से म्यूटेशन भी करा लिया था. मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने ACB हजारीबाग में कांड संख्या 11/2025 दर्ज है. इस मामले में IAS विनय चौबे, नेक्सजेन के संचालक विनय कुमार सिंह और उनकी पत्नी भी आरोपी हैं.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें


Leave a Comment