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हजारीबाग खासमहल जमीन घोटाला : सुधीर कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज

झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग खासमहल जमीन घोटाले के आरोपी सुधीर कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल सुमित गड़ोदिया ने पक्ष रखा.
 

Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग खासमहल जमीन घोटाले के आरोपी सुधीर कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल सुमित गड़ोदिया ने पक्ष रखा.

 

 

निचली अदालत से भी खारिज हो चुकी है खारिज

बता दें कि हजारीबाग के एसीबी कोर्ट ने सुधीर कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने हजारीबाग एसीबी कांड  संख्या 9/25 दर्ज की है.  

 

जानें क्या है पूरा मामला

दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने विनय कुमार चौबे सहित अन्य पर मामला दर्ज किया है. मामला हजारीबाग की खासमहल जमीन से संबंधित है. आरोप है कि पूर्व उपायुक्त विनय कुमार चौबे ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की मदद से जमीन की प्रकृति बदलकर अपने करीबी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उसका नामांतरण कराया. इस मामले में विजय प्रताप सिंह और सुधीर कुमार सिंह को भी आरोपी बनाया गया है.

 

 

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