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हजारीबाग में ट्रैफिक अव्यवस्था केस: HC ने सरकार से मांगा जवाब

Ranchi: हजारीबाग शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या और अव्यवस्थाओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. कोर्ट ने 9 जुलाई तक का समय सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दिया. वहीं प्रार्थी को निर्देश दिया कि वह सरकार की जवाब को देखते हुए अब तक मामले में अपने द्वारा दिए गए सुझाव को  संक्षिप्त रूप में शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करें.  

 

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई निर्धारित की. इससे पहले प्रार्थी की ओर से बताया गया कि कोर्ट के 28.8. 2025 के आदेश का अनुपालन अब तक नहीं हुआ है. हजारीबाग में सड़कों का अतिक्रमण जारी है, पार्किंग स्थलों पर कब्जा और सीसीटीवी कैमरों के खराब होने जैसी समस्याएं आज भी बनी हुई है. ट्रैफिक लाइट भी नहीं लगाए गए हैं.

 
सीसीटीवी खराब रहने से हजारीबाग शहर में चोरी छिनतई की घटनाएं लगातार हो रही हैं. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अच्युत स्वरूप मिश्रा ने पक्ष रखा. 


यहां बता दें कि खंडपीठ ने पूर्व की सुनवाई में पहले दिए गए आदेशों का उल्लेख करते हुए कहा था कि हजारीबाग शहर में पार्किंग स्थलों से अतिक्रमण हटाना, ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराना और खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों को चालू करना जरूरी है. कोर्ट ने यह भी नोट किया था कि वर्ष 2017 में लगाए गए लगभग 160 कैमरे एएमसी (Annual Maintenance Contract) नहीं होने के कारण बंद पड़े हैं.

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