Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

HC ने रिम्स से मेडिकल वेस्ट को कचरे में मिलाए जाने पर की गई कार्रवाई की मांगी जानकारी

झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे में मिलाए जाने पर की गयी कार्रवाई की जानकारी मांगी है. हाईकोर्ट ने रिम्स के शपथपत्र देखने के बाद नाराजगी जतायी और कहा कि इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि बायो मेडिकल वेस्ट को आम कचरा में मिलाने के लिए जिम्मेवार लोगों के खिलाफ वास्तविक कार्रवाई क्या की गयी है.
Advertisement
Advertisement

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे में मिलाए जाने पर की गयी कार्रवाई की जानकारी मांगी है. हाईकोर्ट ने रिम्स के शपथपत्र देखने के बाद नाराजगी जतायी और कहा कि इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि बायो मेडिकल वेस्ट को आम कचरा में मिलाने के लिए जिम्मेवार लोगों के खिलाफ वास्तविक कार्रवाई क्या की गयी है. 

 

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से बताया गया कि संबंधित कर्मचारी और अधिकारी को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है.

 

अदालत ने इसे अपर्याप्त मानते हुए रिम्स प्रशासन को विस्तृत शपथपत्र दाखिल कर स्पष्ट तरीके से यह बताने को कहा है कि किन परिस्थितियों में बायो मेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे में मिलाया गया तथा दोषियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है.

 

अदालत ने राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों से भी निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का निष्पादन नियमानुसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि पर्यावरण और आम लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा न हो.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही