Search

 
 
 

HC ने धनबाद सिविल कोर्ट के अस्थायी पार्किंग के आसपास पर्याप्त सुरक्षा तैनाती का दिया निर्देश

धनबाद सिविल कोर्ट में पार्किंग संकट को लेकर दायर धनबाद बार एसोसिएशन की जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. कोर्ट ने धनबाद सिविल कोर्ट के अस्थायी पार्किंग स्थल के आसपास पर्याप्त सुरक्षा तैनाती का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने की.
 
  • हाई कोर्ट का धनबाद सिविल कोर्ट के अस्थायी पार्किंग स्थल के आसपास पर्याप्त सुरक्षा तैनाती का निर्देश
  • धनबाद जेल परिसर को खाली कराने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करे, ताकि स्थायी पार्किंग बन सके 

Ranchi : धनबाद सिविल कोर्ट में पार्किंग संकट को लेकर दायर धनबाद बार एसोसिएशन की जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. कोर्ट ने धनबाद सिविल कोर्ट के अस्थायी पार्किंग स्थल के आसपास पर्याप्त सुरक्षा तैनाती का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने की.

 

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुरूप अस्थायी पार्किंग व्यवस्था लागू की जा रही है. वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने कोर्ट का ध्यान नव चयनित पार्किंग स्थल की सुरक्षा और व्यवस्था की ओर दिलाया. उन्होंने कोर्ट से कहा कि वहां पुलिस बल की तैनाती आवश्यक है ताकि अधिवक्ताओं और मुवक्किलों को किसी प्रकार की अव्यवस्था या सुरक्षा संबंधी परेशानी का सामना न करना पड़े.

 

जिसपर तत्काल संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पार्किंग स्थल के आसपास पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए.

 

इसके साथ ही खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि केवल अस्थायी उपाय पर्याप्त नहीं होंगे और राज्य प्रशासन को स्थायी समाधान की दिशा में तेजी से कार्य करना होगा. कोर्ट ने विशेष रूप से धनबाद जेल परिसर को खाली कराने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने पर जोर दिया, ताकि भविष्य में उस भूमि का उपयोग अधिवक्ताओं एवं न्यायालय आने वाले लोगों के लिए स्थायी पार्किंग सुविधा विकसित करने में किया जा सके.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही