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PG ट्रेंड टीचर के संशोधित मॉडल आंसर केस में प्रार्थी को HC से राहत नहीं, याचिका खारिज

पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर (विज्ञापन 2/23) के संशोधित मॉडल आंसर को चुनौती देने वाली रूबी कुमारी की अपील (एलपीए) की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई.
 

Ranchi : पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर (विज्ञापन 2/23) के संशोधित मॉडल आंसर को चुनौती देने वाली रूबी कुमारी की अपील (एलपीए) की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. 

 

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने प्रार्थी की अपील खारिज कर दी. अपील में प्रार्थी ने उक्त परीक्षा के संशोधित मॉडल आंसर को गलत बताया था. कहा था कि जेएसएससी द्वारा शुरू में जारी किए मॉडल आंसर सही था.  

 

मामले में जेएसएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि संबंधित विषय के विशेषज्ञों से परामर्श के बाद मूल्यांकन कार्य हुआ और रिजल्ट वर्ष 2024 में जारी हुआ. इससे पहले तीन बार संशोधित मॉडल आंसर जारी हुआ था. जिसे जारी करने से पहले अभ्यर्थियों से आपत्ति भी मांगी गई थी.

 

मामले में जेएसएससी की ओर से कोर्ट को बताया कि अंतिम संशोधित मॉडल आंसर में बार-बार बदलाव नहीं किया जा सकता है. इसे जारी करने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया था.

 

दरअसल, हाई कोर्ट की एकल पीठ ने प्रार्थी रूबी कुमारी की याचिका को खारिज कर दिया था जिसे अपील दाखिल कर उन्होंने हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी थी. जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा.

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