Ranchi News: झारखंड हाई कोर्ट ने मेसर्स जील इंडिया केमिकल्स रांची के प्रोपराइटर अजय जालान की ओर से दाखिल याचिका पर फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अजय जालान को राहत नहीं देते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी. पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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अजय जालान ने उनकी डिस्चार्ज पिटीशन को पीएमएलए कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने एवं अदालत द्वारा उन पर आरोप गठित किए जाने को चुनौती दी थी. मामले में ईडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा था.
दरअसल, मेकॉन के सीनियर मैनेजर मेटालर्जिकल विंग यूएन मंडल ने दो कंपनियां शिव मशीन टूल ,चेन्नई और जील इंडिया केमिकल ,रांची को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कार्यादेश दिया था. मामले को लेकर सीबीआई 30 अक्टूबर 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी.
वहीं इसी केस को आधार बनाते हुए ईडी ने ECIR दर्ज किया था. आरोप है कि मेकान के सीनियर मैनेजर ने उक्त दोनों कंपनियों को कार्यदेश देने के लिए 1.65 करोड रुपए रिश्वत ली थी.
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