Ranchi : साहिबगंज में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना के शीघ्र चालू करने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को साहिबगंज पाइपलाइन जलापूर्ति प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 45 दिनों का अंतिम मौका दिया है.
कोर्ट ने कहा कि इस अवधि में अगर साहिबगंज में घर-घर पेयजल पहुंचाने की सरकार की योजना पूरी नहीं होती है तो इसके लिए पेयजल स्वच्छता विभाग के इंजीनियर इन चीफ जिम्मेवार होंगे, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है. इससे पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) साहिबगंज की ओर से मामले में स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट सौपी गई. रिपोर्ट का कोर्ट ने अध्ययन किया.
कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2008 से यह योजना चल रही है लेकिन अब तक यह योजना पूरी नहीं हुई है. सरकार की ओर से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का आश्वासन देकर कई बार समय की मांग की गई. अंडरग्राउंड पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त होने से पानी लीक कर रहा है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है.
इससे पहले प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता शर्मा ने कोर्ट को बताया कि साहिबगंज में नल से लोगों के घर में पाइपलाइन से जलापूर्ति की योजना पूरा कर लिए जाने का सरकार का दावा सही नहीं है. अंडरग्राउंड पाइप लाइन से पानी रिस रहा है, जो लोगों के परेशानी के कारण बना हुआ है. सरकार की ओर से अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने पक्ष रखा.
उनकी ओर से बताया गया कि उक्त प्रोजेक्ट पूरी कर ली गई है. अगर थोड़े बहुत कुछ काम बचे हैं तो उसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की.
दरअसल, पूर्व की सुनवाई में सरकार की ओर से बताया गया था कि साहिबगंज में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना को पूरा कर लिया गया है. पानी के ट्रायल रन के बाद साहिबगंज के घरों में पाइपलाइन से पानी बंटना शुरू हो गया है. फिलहाल साहिबगंज के 19000 घरों में से 8.5 हजार लोगों ने नल से पानी कनेक्शन के लिए आवेदन दिया है. जो लोग आवेदन देंगे उन्हें नल से पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा.
सरकार के इस दावे का डायरेक्शन करने के लिए कोर्ट ने पिछली सुनवाई में (डालसा) साहिबगंज को स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था. बता दें कि प्रार्थी सिद्धेश्वर मंडल ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर पाइपलाइन जलापूर्ति योजना को शीघ्र चालू कराने की मांग की है.
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