- कोर्ट ने पूछा- आपके खिलाफ क्यों नहीं अवमानना की कार्रवाई की जाए?
- तीन अधिकारियों का वेतन भुगतान रोकने का आदेश
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने रंजीत बिहारी प्रसाद द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. पेंशन एवं अन्य लाभ भुगतान से संबंधित मामले में 15 जनवरी 2024 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. दरअसल, राज्य सरकार को 8 सप्ताह में प्रार्थी के पेंशन और अन्य लाभ तय कर भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हुआ.
मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि इस आदेश के खिलाफ अपील (LPA) दायर की गई है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि अपील भी काफी देरी से दाखिल की गई और उसमें भी कई तकनीकी त्रुटियां थीं, जिन्हें समय पर दूर नहीं किया गया. हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, मुख्य अभियंता मनोहर कुमार, अधीक्षण अभियंता राकेश कुमार श्रीवास्तव और कार्यपालक अभियंता विनोद कच्छप को अवमानना नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है.
इन चारों को अगली सुनवाई पर कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है. साथ ही उनसे पूछा है कि उनके खिलाफ क्यों नहीं अवमानना की कार्रवाई की जाए. कोर्ट ने मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया है. साथ ही चेतावनी दी है कि अगली तिथि तक आदेश का पालन नहीं हुआ तो प्रधान सचिव का वेतन भी रोका जा सकता है. अगली सुनवाई 12 जून 2026 को होगी.
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