- सेवा से हटाए जाने की अवधि का वेतन सहित अन्य देय लाभ भुगतान का आदेश
Ranchi : गिरिडीह नगर निगम के स्वच्छता निरीक्षक को नगरीय प्रशासन निदेशालय के निदेशक द्वारा बर्खास्त किए जाने, प्राथमिकी दर्ज करने और नौकरी के दौरान के वेतन की रिकवरी करने के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नौकरी से हटाए जाने की अवधि का वेतन, प्रमोशन सहित अन्य देय लाभ भुगतान करने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अजीत कुमार राय की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए उसे निष्पादित कर दिया.
दरअसल अजीत कुमार राय पर सेवा पुस्तिका में छेड़छाड़ का आरोप लगा था. जांच समिति ने उनकी सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं पाया और न ही इसे अजीत कुमार की ओर से उपलब्ध कराया था.
इन आरोपों के कारण अजीत कुमार राय के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चली थी. इसके बाद 20 अक्टूबर 2021 को नगरीय प्रशासन निदेशालय की तत्कालीन निदेशक विजया जाधव ने अजित कुमार राय को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया था.
साथ ही उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उनकी नियुक्ति तिथि 2 सितंबर 1989 से जब तक उन्होंने सर्विस किया था, उस दौरान के वेतन की रिकवरी का भी आदेश दिया था. अजीत कुमार राय ने नगरीय प्रशासन की तत्कालीन निदेशक की इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट में हुई.
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