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अधिवक्ता मनोज झा की हत्या के आरोपी रिजवान को बेल देने से HC का इंकार, दूसरी बार रिजेक्ट हुई बेल पीटिशन

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Ranchi : रांची सिविल कोर्ट के दिवंगत अधिवक्ता मनोज झा हत्याकांड के आरोपी रिजवान को बेल देने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है. रिजवान की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद की अदालत में सुनवाई हुई. इससे पहले भी रिजवान ने अपनी जमानत की गुहार लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. लेकिन कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इस केस के दूसरे अभियुक्त अफसर आलम ऊर्फ छोटू उर्फ लंगड़ा को बेल देने से हाईकोर्ट पहले ही इनकार कर चुका है. इसे भी पढ़ें -मणिपुर">https://lagatar.in/manipur-investigation-of-seven-cases-handed-over-to-cbi-three-cases-to-be-investigated-by-nia-sc-allows-trial-outside-the-state/">मणिपुर

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साल 2021 में तमाड़ हुई थी हत्या

बता दें कि वर्ष 2021 में रांची सिविल कोर्ट के वकील मनोज झा की तमाड़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है. जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. दिवंगत अधिवक्ता मनोज झा के परिजनों की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत शिकरवार ने बहस की. इस केस में बहस के लिए अधिवक्ता हेमंत शिकरवार कोई फीस नहीं ले रहे हैं. इसे भी पढ़ें -लैंड">https://lagatar.in/land-scam-hearing-on-bail-application-former-dc-chhavi-completed-ed-court-reserves-verdict/">लैंड

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