Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में राज्य में बाघों के संरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सराकर से जवाब मांगते हुए यह बताने को कहा है कि इस मामले में 28 फरवरी 2017 को हाईकोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश का कितना पालन किया गया है. हाईकोर्ट ने सरकार को 23 सितंबर तक शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश अदालत ने दिया.
प्रार्थी के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि बाघों के संरक्षण को लेकर इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने 28 फरवरी 2017 को जो निर्देश दिया था उसका पालन कर दिया जाए, तो इस तरह के मामलों में जनहित याचिका दायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.
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