Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य के जेलों में कक्षपाल भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामले में रोक लगाने का आदेश दिया है. यह आदेश मुमताज अंसारी एवं अन्य की याचिका पर दिया है. राज्य सरकार ने 1733 पदों पर कक्षपाल भर्ती का विज्ञापन निकली है. जिसमें अभ्यर्थियों ने उम्र सीमा को लेकर आपत्ति जताई है.
दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर कर विज्ञापन संख्या 07/2025 के तहत जारी कक्षपाल भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी थी. जिसमें अधिकतम उम्र सीमा 01-08-2025 रखी गई थी. जो कि झारखंड सरकार के अगस्त 2025 के गजट नोटिफ़िकेटिशन के विपरीत थी. जिसमें यह घोषणा की गई थी कि झारखंड पुलिस, कक्षपाल, उत्पाद सिपाही नियुक्ति नियमावली 2025 के आने के बाद जो भी पहली संयुक्त नियुक्ति की जाएगी.
उसमें सभी कोटि के उम्मीदवारों की उम्र सीमा की गणना 01-08-2019 से होगी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि झारखंड के जेलों में 1733 पदों पर कक्षपाल भर्ती सितंबर 2025 में निकाली गई, तो उसमें उम्र में ऐसी कोई छूट नहीं प्रदान की गई. उक्त परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि 9 जनवरी से 8 फरवरी 2026 थी.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रारंभिक रूप से याचिकाकर्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने पक्ष रखा. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है.
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