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बच्चों के वेलफेयर को लेकर HC ने लिया स्वत: संज्ञान, सरकार को रूल फ्रेम करने का दिया आदेश

Ranchi : कोलकाता हाईकोर्ट के चाइल्ड एक्सेस एंड कस्टडी गाइडलाइन पेरेंटिंग प्लान 2025 की तर्ज पर झारखंड में भी बच्चों के बौद्धिक विकास, सुरक्षा एवं इमोशनल सहायता देने को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने चाइल्ड एक्सेस एंड कस्टडी गाइडलाइन पेरेंटिंग प्लान के तहत झारखंड में भी रूल बनाने को कहा है.
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कोर्ट-कचहरी की खबरें

Ranchi : कोलकाता हाईकोर्ट के चाइल्ड एक्सेस एंड कस्टडी गाइडलाइन पेरेंटिंग प्लान 2025 की तर्ज पर झारखंड में भी बच्चों के बौद्धिक विकास, सुरक्षा एवं इमोशनल सहायता देने को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने चाइल्ड एक्सेस एंड कस्टडी गाइडलाइन पेरेंटिंग प्लान के तहत झारखंड में भी रूल बनाने को कहा है. 

 

कोर्ट ने सरकार को कमेटी गठित कर इस संबंधित रूल फ्रेम करने को कहा है. जिससे अनाथ एवं बेसहारा बच्चों को गोद लिए जाने से लेकर उनके अभिभावक को सही तरीके से कस्टडी देने एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. कोर्ट ने कहा कि यह रुल कोलकाता एवं कर्नाटक में है लेकिन झारखंड में नहीं है.

 

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