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स्वास्थ्य मंत्रालय का नोटिफिकेशन, बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप की बिक्री पर रोक

नये नियम के अनुसार फार्मेसी से सिरप खरीदने के लिए पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन दिखाना अनिवार्य होगा. सरकार के अनुसार यह निर्णय दवाओं का दुरुपयोग रोकने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है.
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NewDelhi : केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिना डॉक्टर के लिखे प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है. केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स (औषधि नियम 1945) में संशोधन करते हुए सिरप की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है.

 

नये नियम के अनुसार फार्मेसी से सिरप खरीदने के लिए पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन दिखाना अनिवार्य होगा. सरकार के अनुसार यह निर्णय दवाओं का दुरुपयोग रोकने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. 

 

दरअसल अभी तक किसी को खांसी होने पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरफ दवा दुकान से मिल जाता था. मगर अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने  स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी अस्पताल या मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप नहीं मिलेगा.

 

स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसका मतलब अब बिना प्रिस्क्रिप्शन कफ सिरप किसी को नहीं मिलने वाला. नये नियमों के तहत Schedule K में शामिल दवाओं की सूची से सिरप शब्द हटा दिया गया है.  यानि कुछ सिरप दवाएं विशेष छूट के दायरे में नहीं आएंगी, जो पहले अनुसूची K के तहत मिल जाती थी.   

 

 


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