Ranchi : राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को गैर जरूरी संचिकाएं भेज दी जाती है. साथ ही इसकी सूचना अखबारों में प्रकाशित करवा दिया जाता है. इससे विभाग के सामने असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है.
इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने रिम्स के निदेशक को पत्र लिख कर कहा है कि रिम्स एक स्वायत्तशासी संस्थान है. रिम्स नियमावली 2002 एवं रिम्स विनियम 2014 के तहत शासित है.
रिम्स को संस्थान के मामलों में सभी प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियां है. इसके बाद भी रिम्स द्वारा कई संचिका अनावश्यक रूप से विभाग के पास निर्णय लेने के लिए भेजी जाती है. जिसमें संचिका भेजने का स्पष्ट कारण या निर्देश नहीं होता है.
सचिव ने निदेशक को निर्देश देते हुए कहा कि संस्थान के बारे में रिम्स शासी परिषद या अन्य स्थायी समितियों में निर्णय लिया जाये. अगर शासी परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की सहमति की जरूरत हो तो संचिका स्पष्ट प्रस्ताव के साथ सीधे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को भेजी जाये.
इसी तरह शासी परिषद या अन्य समितियों द्वारा अगर कोई निर्णय लिया जाता है और उसमें विभाग की सहमति या अनुमति की जरुरत हो तो समुचित प्रस्ताव के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाये. इसके अलावा किसी भी मामले में कोई भी संचिका विभागीय आदेश के लिए विभाग को नहीं भेजी जाये.
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