Ranchi: सरायकेला खरसावां में रुंगटा कंपनी के चिल्मिया स्टील प्लांट के बाहर ट्रकों की लगातार आवाजाही और प्लांट के बाहर ट्रकों के जमावड़ा से आवागमन बाधित होने और दुर्घटना को रोकने का उपाय किए जाने का आग्रह करने वाली नागेश्वर आचार्य की जनहित याचिका की सुनाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट को बताया गया कि रुंगटा की उक्त स्टील प्लांट से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रक रॉ मटेरियल लेकर निकलती हैं और प्लांट के बाहर भी कई ट्रक खड़े रहते हैं. जिससे सड़क दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और ट्रैफिक आवागमन भी प्रभावित होता है.
इसलिए प्लांट के बाहर वाहनों को रखने के लिए पार्किंग फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए. साथ ही वहां मेडिकल फैसिलिटी की भी उपलब्धता कराई जाए ताकि किसी दुर्घटना के घायलों का इलाज तुरंत हो सके. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनुपम आनंद ने पक्ष रखा.
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