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झारखंड शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानें आज क्या हुआ....

झारखंड में हुए कथित शराब घोटाला मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पर आंशिक सुनवाई हुई. मामले में प्रार्थी की ओर से बताया गया कि याचिका में कुछ त्रुटियां थीं, जिसे ठीक कर दी गई है. इसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी.
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कोर्ट-कचहरी की खबरें
  • बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग की है

Ranchi :  झारखंड में हुए कथित शराब घोटाला मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पर आंशिक सुनवाई हुई. मामले में प्रार्थी की ओर से बताया गया कि याचिका में कुछ त्रुटियां थीं, उसे  ठीक कर ली गई है. इसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी. 


बता दें कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जनहित याचिका दाखिल कर झारखंड में हुए शराब घोटाला की सीबीआई जांच के आदेश देने आग्रह किया है. याचिका में कहा गया है कि इस मामले में आईएएस अधिकारी समेत कई प्रभावशाली लोग शामिल हैं. 

 

इस मामले को लेकर वर्ष 2025 में एसीबी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी. हालांकि सभी आरोपियों को डिफॉल्ट बेल मिल गई. याचिका के अनुसार, करीब 14 महीने बीत जाने के बाद भी मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है और जांच की गति भी धीमी है.

 

 

 

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