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लोकायुक्त की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

Ranchi: राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की मांग के लिए दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. 


बुधवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा. इसके बाद अदालत ने लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में सरकार की ओर से अब तक क्या कार्यवाही हुई है, इसकी जानकारी मांगी है. 

 

अब इस मामले में हाईकोर्ट 10 दिसंबर को सुनवाई करेगा. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने पक्ष रखा. दरअसल राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सहित कई संवैधानिक संस्थाओं के पद कुछ वर्षों से रिक्त हैं. इन रिक्तियों को भरने को लेकर हाईकोर्ट काफ़ी गंभीर है और कोर्ट ने सरकार को उक्त पदों पर जल्द नियुक्ति का निर्देश दिया है.

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