Ranchi: शीर्ष नक्सली नेता प्रशांत बोस की जामनत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की कोर्ट ने प्रशांत बोस की जमानत अर्जी पर आंशिक सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रशांत बोस की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि निर्धारित की है. इसे पढ़ें-सरकारी">https://lagatar.in/doctors-who-become-doctors-after-studying-government-medical-college-should-not-be-allowed-go-out-for-5-years-chandravanshi/">सरकारी
मेडिकल कॉलेज से पढ़कर बनने वाले डॉक्टरों को 5 साल बाहर ना जाने दिया जाए – चंद्रवंशी बता दें कि वर्ष 2021 में झारखंड पुलिस ने भाकपा माओवादी के शीर्ष पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस उर्फ किशन दा, उनकी पत्नी शीला मरांडी और चार माओवादियों को गिरफ्तार किया था. तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं. प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी के पास से 4 मोबाइल, दो एसएसडी एक पेन ड्राइव 1.51 लाख नकद बरामद हुआ था. इसे लेकर सरायकेला जिले के कांड्रा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. इसे भी पढ़ें-ब्लड">https://lagatar.in/fraud-money-patient-in-rims-in-name-getting-blood-broker-handed-over-to-bariatu-police-station/">ब्लड
दिलाने के नाम पर रिम्स में मरीज से पैसों की ठगी, बरियातू थाना के हवाले हुआ दलाल [wpse_comments_template]
एक करोड़ के इनामी रहे शीर्ष नक्सली नेता प्रशांत बोस की बेल पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

Leave a Comment