Ranchi: लैंड स्कैम के आरोपी रांची के पूर्व DC छवि रंजन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. शुक्रवार को ED और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई हुई. इससे पहले रांची PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने छवि रंजन को बेल देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद छवि रंजन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए जमानत देने की गुहार लगाई है.
रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में ED रांची के पूर्व उपायुक्त आइएएस छवि रंजन, चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल,बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष समेत अन्य लोगों को आरोपित किया गया है.
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