Ranchi : झारखंड शराब घोटाला के आरोपी राज्य के वरीय IAS अधिकारी विनय चौबे की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया.
अब इस मामले में सुनवाई के लिए अदालत ने 1 अगस्त की तारीख निर्धारित की है. कोर्ट ने शुक्रवार को ACB की उस हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एजेंसी ने अपना शपथपत्र वापस लेने का अनुरोध किया था.
एसीबी द्वारा दर्ज प्राथमिकी और गिरफ्तारी को दी है चुनौती
दरअसल विनय चौबे ने अपनी याचिका में एसीबी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी और गिरफ्तारी को चुनौती दी है. उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया है कि उनके खिलाफ दर्ज FIR और सभी दंडात्मक कार्रवाई को रद्द किया जाए.
20 मई को पूछताछ के बाद विनय चौबे को एसीबी ने किया था गिरफ्तार
उल्लेखनीय है कि 20 मई 2025 को ACB ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था. पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर कर लिया था. फिलहाल विनय चौबे न्यायिक हिरासत में हैं और राज्य सरकार के उन पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.
Leave a Comment