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झारखंड में DGP नियुक्ति पर सुनवाई अब 29 सितंबर को

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ में DGP नियुक्ति पर सुनवाई शुरू हुई. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने ओडिशा के आईपीएस अधिकारी सुशांत कुमार नाथ का नाम सूची से हटाने को सही करार देने के लिए दलील दी. साथ ही ADG स्तर के अधिकारियों को DGP के पद पर प्रोन्नत करने को सही करार देने के लिए दलील दी.
 
सुप्रीम कोर्ट

New Delhi : झारखंड में DGP नियुक्ति के मामले में अब मंगलवार (29 सितंबर) को सुनवाई होगी. ओडिशा के मामले में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सवाल उठाये जाने पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब देने के लिए समय मांगा. न्यायालय ने मंगलवार को सुनने पर सहमति जतायी. कोर्ट में मौजूद वरीय अधिवक्ता ने भी झारखंड के मामले की सुनवाई उसी दिन करने का अनुरोध किया.

 

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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ में DGP नियुक्ति पर सुनवाई शुरू हुई. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने ओडिशा के आईपीएस अधिकारी सुशांत कुमार नाथ का नाम सूची से हटाने को सही करार देने के लिए दलील दी.

 

साथ ही ADG स्तर के अधिकारियों को DGP के पद पर प्रोन्नत करने को सही करार देने के लिए दलील दी. लेकिन मुख्य न्यायाधीश दवारा एक्स कॉडर पोस्ट से कॉडर पोस्ट पर अधिकारियों के जाने की प्रक्रिया का हवाला देते हुए यह जानना चाहा कि DGP के पद का रिक्त होने की तिथि को राज्य में DGP स्तर के तीन अधिकारी होते. ऐसे में ADG को DGP के पद पर प्रोन्नत करने की क्या जरूरत थी. इस सवाल का जवाब देने के लिए सॉलिसिटर जनरल ने समय मांग लिया.

 

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