New Delhi : सुप्रीम कोर्ट में DGP नियुक्ति के मामले में 22 सितंबर को सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ में याचिका की सुनवाई होगी.
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सुप्रीम कोर्ट में DGP नियुक्ति पर सुनवाई के मामले में झारखंड का संबंध नियुक्ति नियमावली से है. राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी DGP नियुक्ति नियमावली की वैधता को बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को हाईकोर्ट से अपने पास मंगा लिया है.
नियुक्ति नियमावली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में Amicus Curiae ने अपनी राय दे दी है. उन्होंने नियमावली की दो धाराओं को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के खिलाफ बताया है. इस मामले में अब राज्य सरकार को अपना पक्ष पेश करना है.
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