Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में ऊर्जा विभाग मे ऊर्जा विभाग में लगभग 500 करोड़ रुपये के बिजली घोटाले की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर अब 18 दिसंबर को सुनवाई होगी. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की बेंच कर रही है.
याचिका में मेसर्स अमलगम स्टील्स एंड पावर लिमिटेड (M/s Amalgam Steels & Power Limited) और मेसर्स अमलगम स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड (M/s Amalgam Steels Private Limited) और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) पक्षकार हैं.
याचिका में कहा गया है कि उक्त दोनों कंपनियां, जो आपस में "सिस्टर कंपनियां" (sister companies) हैं. इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के नियमों का उल्लंघन कर आपस में ही बिजली की अवैध खरीद-बिक्री की, जिससे राज्य सरकार के खजाने को लगभग 500 करोड़ रुपये का भारी वित्तीय नुकसान हुआ है.
इसलिए इस पूरे मामले की जांच एसीबी से कराइ जाए. अदालत ने आरोपी कंपनियों को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है. अगली सुनवाई तक कंपनियों को अपना जवाब दायर करना है.
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