Ranchi : राज्य के होमगार्ड जवानों को EPF का लाभ देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने 8 सप्ताह के अंदर EPF लागू करने का आदेश पारित किया है.
इस संबंध में पंकज बरनवाल की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने बहस की. अदालत अब 6 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करेगा.
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