Search

 
 
 

शरजील इमाम, उमर खालिद की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 22 सितंबर के लिए स्थगित

याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के दो सितंबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि विरोध प्रदर्शनों की आड़ में षड्यंत्रकारी हिंसा की अनुमति कतई नहीं मिल सकती.
 

 New Delhi :   सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2020 के दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय(जेएनयू) के पूर्व छात्र शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर सहित अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 22 सितंबर के लिए स्थगित कर दिये जाने की खबर है. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने दिल्ली में हुए दंगों की साजिश से जुड़े UAPA मामले में यह आदेश दिया.

 


मामला यह है कि याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के दो सितंबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि विरोध प्रदर्शनों की आड़ में षड्यंत्रकारी हिंसा की अनुमति कतई नहीं मिल सकती. बता दें रि एक अन्य आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका उसी दिन  हाईकोर्ट की एक अन्य पीठ ने खारिज कर दी थी. 

 


हाई कोर्ट का कहना था कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में भाग लेना और सार्वजनिक सभाओं में भाषण देने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित है लेकिन इसका गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.   

 

  Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें. 

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही