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सुप्रीम कोर्ट में SIR पर सुनवाई, चुनाव आयोग  को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने एक और आदेश देते हुए मद्रास हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगे की सुनवाई अभी न करें.
 

 New Delhi :  सुप्रीम कोर्ट में आज मंगलवार को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की. खबर है कि SC  ने चुनाव आयोग से राज्यों के संदर्भ में अलग-अलग जवाब तलब किया है . 

चुनाव आयोग द्वारा  जवाब दाखिल किये जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट 26 और 27 नवंबर को याचिकाओं पर  सुनवाई करेगा. जानकारी के अनुसार कोर्ट अंतरिम राहत (SIR पर रोक की मांग ) पर भी सुनवाई करेगा.

 

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग  से कहा कि वह दो सप्ताह में जवाब दाखिल करे. दोनों राज्यों तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के खिलाफ डीएमके , सीपीआई(M), पश्चिम बंगाल कांग्रेस सहित टीएमसी नेताओं ने याचिकाएं दाखिल की थीं. तमिलनाडु में SIR का समर्थन करने वाली AIADMK पार्टी की याचिका भी सुनवाई में शामिल है. 

 


जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने एक और आदेश देते हुए मद्रास हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगे की सुनवाई अभी न करें.

 

जान लें कि EC ने 27 अक्टूबर को घोषणा की थी कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर से SIR प्रक्रिया शुरू होगी, जो 7 फरवरी तक चलेगी. 

 

 
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