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सुप्रीम कोर्ट में बिहार वोटर लिस्ट के SIR पर 12 व 13 अगस्त को सुनवाई

जस्टिस सूर्य कांत और जोयमाल्या बागची की बैंच ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे आठ अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें जमा करें. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ईसीआई) को चेतावनी दी कि यदि प्रक्रिया में अनियमितता या गड़बड़ी पायी गयी, तो वह हस्तक्षेप करने करेगा.
 

 New Delhi :  बिहार में वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर  सुप्रीम कोर्ट में 12 और 13 अगस्त को सुनवाई होगी. न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जे बागची की पीठ ने इससे संबंधित याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया  है.

 


28 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने याचिकादाता को मंगलवार की सुबह 10.30 बजे कोर्ट को यह जानकारी देने का निर्देश दिया था कि वे अपना पक्ष पेश करने में कितना समय लेंगे.

 

 

इस निर्देश के आलोक में मंगलवार को अधिवक्ता प्रशंiत भूषण ने कोर्ट मे उपस्थित हो कर कहा कि चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा है कि 65 लाख लोगों ने फार्म जमा नहीं किये है. या तो लोग मर गये हैं या स्थायी तौर पर बिहार से बाहर चले गये हैं.

 

 

प्रशंiत भूषण ने कहा कि इससे 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाये जाने की आशंका है. इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 12,13 अगस्त के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.

 

 

जस्टिस सूर्य कांत और जोयमाल्या बागची की बैंच ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे आठ अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें जमा करें. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ईसीआई) को चेतावनी दी कि यदि प्रक्रिया में अनियमितता या गड़बड़ी पायी गयी, तो वह हस्तक्षेप करने करेगा. 

 

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