Ranchi: हाईकोर्ट ने MP/MLA केस नंबर 02/2024 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत तौर पर न्यायालय में उपस्थित होने से दी गयी छूट समाप्त कर दी है. न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी ने CRMP 3316/2024 की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया.
उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किये गये समन का अनुपालन नहीं करने के मामले में ईडी ने एक याचिका दायर की थी. इसमें यह कहा गया था कि निदेशालय द्वारा जारी किये गये समन का अनुपालन नहीं करना IPC की धारा 174 के तहत अपराध है.
हेमंत सोरने ने ईडी की इस याचिका के ख़िलाफ़ CRMP 3316/2024 दायर की थी. न्यायालय ने इस पर सुनवाई के दौरान 4-12-2024 को दिये गये अपने आदेश में उन्हें अंतरिम राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी.
आज इस मामले को सुनवाई के लिए न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में पेश किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुनवाई को स्थगित करने का अनुरोध किया गया. न्यायालय ने उनकी ओर से किये गये अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी. लेकिन उन्हें ट्रायल में उपस्थित होने से दी गयी छूट को समाप्त कर दी.
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