Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ साइकियाट्री (CIP), कांके के निदेशक द्वारा रिक्तियों को भरने में ढुलमुल रवैया पर कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि CIP निदेशक कोर्ट के आदेश को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. CIP द्वारा रिक्त पदों को भरने के मामले में दिए जा रहे active consideration और steps initiated जैसे आश्वासन अस्पष्ट और औपचारिक प्रतीत होते हैं.
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने इससे संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. खंडपीठ ने 19.11.2025 के अपने पूर्व आदेश में सीआईपी में डॉक्टरों, प्रोफेसरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारियों के स्वीकृत रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पर स्पष्ट जानकारी मांगी थी.
लेकिन 23.12.2025 को CIP निदेशक द्वारा दायर पूरक शपथ पत्र में केवल यह बताया गया कि ग्रुप-डी पदों को ग्रुप-सी में अपग्रेड किया गया है, लेकिन चल रही भर्तियों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई. नियुक्ति प्रक्रिया का कोई ठोस विवरण नहीं दिया गया. अपग्रेड किए गए ग्रुप-सी पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख नहीं है. खंडपीठ ने निदेशक, CIP कांके को चार सप्ताह के भीतर विस्तृत और स्पष्ट शपथ पत्र दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया, उन्हें 31 मार्च 2026 तक शपथ पत्र दायर करना होगा. अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी.
CIP अपनी साख के अनुरूप कार्य करे
खंडपीठ ने टिप्पणी की कि वर्ष 1918 में स्थापित यह प्रतिष्ठित संस्थान अपनी साख के अनुरूप कार्य करे. यदि रिक्त पद शीघ्र नहीं भरे गए, तो संस्थान का सुचारु संचालन प्रभावित होगा. यह जिम्मेदारी भारत सरकार और सीआईपी निदेशक दोनों की है.खंडपीठ ने यह भी कहा कि निदेशक अब यह बहाना नहीं दे सकते कि उन्होंने हाल ही में पदभार संभाला है, उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि रिक्तियां शीघ्र भरी जाएं.
क्या है याचिका में
प्रार्थी ने याचिका में कहा है कि ब्रिटिश काल के प्रतिष्ठित संस्थान सीआईपी कांके की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए डॉक्टरों, प्रोफेसरों, पैरामेडिकल स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए. याचिकाकर्ता का कहना है कि पदों को खाली रखना नागरिकों के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और योग्य उम्मीदवारों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है.
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