- बिना लाइसेंस वाले सभी होर्डिंग और बिलबोर्ड तत्काल हटाए जाए-HC
Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची शहर में लगे होर्डिंग और बिलबोर्ड को लेकर रांची नगर निगम (RMC) को कड़े निर्देश दिए हैं. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा कि बिना लाइसेंस वाले सभी होर्डिंग और बिलबोर्ड तत्काल हटाए जाएं, चाहे वे किसी उत्पाद, संस्था, संगठन या राजनीतिक दल से संबंधित हों. अदालत ने Jharkhand State Outdoor Advertising Association की याचिका तथा संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.
इसे भी पढ़ें:
बिजली के खंभों-डिवाइडर पर से हटेंगे बिलबोर्ड
हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम (आरएमसी) को अगले दो सप्ताह के भीतर यानी 11 अगस्त के पहले आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. इसके तहत डिवाइडर पर लगे बिजली के लैम्प पोस्ट/स्ट्रीट लाइट पर लगाए गए बिलबोर्ड को हटाने या निर्धारित नियमों के अनुसार दूसरी जगहों पर लगाने का निर्देश दिया गया है.
12 फीट से कम ऊंचाई वाले विज्ञापन बोर्ड भी हटेंगे
अदालत ने कहा कि वॉकवे या चिह्नित फुटपाथ पर से 12 फीट से कम ऊंचाई पर लगे विज्ञापन बोर्ड को भी दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए या उनकी ऊंचाई बढ़ाई जाए. ऐसा करते समय संरचनात्मक मजबूती और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा.
लाइसेंसधारी को मिलेगा सात दिन का नोटिस
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई लाइसेंसधारी होर्डिंग या बिलबोर्ड 11 अगस्त के आदेश और 19 अगस्त के नए निर्देशों के अनुरूप नहीं है, तो आरएमसी संबंधित लाइसेंसधारी को सात दिन का नोटिस देकर उसे हटाने, स्थानांतरित करने या पुनर्गठित करने का अवसर देगी.
वहीं, बिना लाइसेंस वाले होर्डिंग-बिलबोर्ड को हटाने के लिए किसी नोटिस की जरूरत नहीं होगी. उन्हें तत्काल हटाने का निर्देश दिया गया है.
नई नीति बनाने का निर्देश
अदालत ने आरएमसी को बिलबोर्ड, होर्डिंग आदि के संबंध में एक स्पष्ट नीति तैयार कर हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया है. मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें

