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आदेश का पालन करें, अन्यथा नगर विकास सचिव व निगम प्रशासक हाजिर हो: HC

रांची नगर निगम के सेवानिवृत कर्मियों के पेंशन भुगतान से संबंधित अवमानना याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने आदेश का पालन 4 सप्ताह के अंदर करने का निर्देश दिया.
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  • नगर निगम के सेवानिवृत कर्मियों के पेंशन का मामला

Ranchi: रांची नगर निगम के सेवानिवृत कर्मियों के पेंशन भुगतान से संबंधित अवमानना याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने आदेश का पालन 4 सप्ताह के अंदर करने का निर्देश दिया. आदेश का पालन नहीं होने पर नगर विकास सचिव तथा रांची नगर निगम के प्रशासक  को कोर्ट में अगली सुनवाई में हाजिर रहने का निर्देश दिया. 

 

मामले को लेकर अवध बिहारी तिवारी एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है. दरअसल, हाईकोर्ट ने वर्ष 2012 में प्रार्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके सेवानिवृत होने की तिथि से उनका पेंशन भुगतान करने का आदेश दिया था. लेकिन नगर निगम ने आदेश पारित कर सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन का भुगतान वर्ष 2017 से करने का आदेश पारित किया. 

 


प्रार्थियों ने वर्ष 2018 में हाईकोर्ट में नगर निगम के इस आदेश को चुनौती दी थी. कोर्ट ने प्रार्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनका पेंशन भुगतान उनके सेवानिवृत्त होने की तिथि से करने का निर्देश दिया था. प्रार्थियों का एरियर का भुगतान नगर निगम की ओर से नहीं किया जा रहा है. जिसे लेकर प्रार्थियों ने आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल की है. मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी.

 

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