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अवैध स्टोन क्रशर के संचालन पर हाईकोर्ट सख्त, जांच के लिए टीम बनाने का दिया निर्देश

Ranchi : राज्य में अवैध स्टोन क्रशर के संचालन की रोकथाम को लेकर दाखिल जनहित याचिकाओ की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. खंडपीठ ने सचिव,  माइनिंग विभाग को चुटुपालू घाटी एवं आसपास के अन्य जगहों पर अवैध रूप से चल रहे स्टोन क्रशर के लिए टीम बनाने को कहा है.
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कोर्ट-कचहरी की खबरें

Ranchi : राज्य में अवैध स्टोन क्रशर के संचालन की रोकथाम को लेकर दाखिल जनहित याचिकाओ की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. खंडपीठ ने सचिव,  माइनिंग विभाग को चुटुपालू घाटी एवं आसपास के अन्य जगहों पर अवैध रूप से चल रहे स्टोन क्रशर के लिए टीम बनाने को कहा है.

 

कोर्ट ने उन्हें टीम का निरीक्षण करने को कहा है. टीम में रांची डीसी,  डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर रांची, एसएसपी ऑफिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं स्टेट इंपैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी (सिया) के प्रतिनिधियों को शामिल करने को कहा है. यह टीम रांची के चुटुपालू घाटी एवं अन्य जगहों पर स्टोन क्रशर संचालन एवं स्टोन माइनिंग की जांच करेगी.

 

साथ ही रिपोर्ट कोर्ट को 21 सितंबर तक देगी. टीम यह देखेगी की इन इलाकों में कहां-कहां अवैध स्टोन माइनिंग हो रहा है, जिन्होंने स्टोन खनन के लिए लाइसेंस लिया है उन्होंने संबंधित अथॉरिटी (पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एवं सिया) से क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लिया है या नहीं. अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.

 

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