Ranchi: 800 करोड़ रुपए के GST घोटाला के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी कोलकाता के कारोबारी मोहित देवड़ा और शिव देवड़ा को बेल देने से झारखंड हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. बुधवार मोहित देवड़ा और शिव देवड़ा की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दोनों की याचिका खारिज कर दी.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में दोनों की याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों आरोपियों पर शेल कंपनियों के नाम पर जीएसटी इंट्री कर 800 करोड़ से अधिक के फर्जीवाड़े का आरोप है. इस मामले की जांच ED कर रही है. इस मामले में ED ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था. सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
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