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Court News: महिला पर्यवेक्षक नियुक्ति में हाईकोर्ट का निर्देश -  प्रार्थी की नियुक्ति पर तुरंत लें निर्णय

  • महिला पर्यवेक्षक नियुक्ति में दस्तावेज सत्यापन के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं करने का मामला

Ranchi:  महिला पर्यवेक्षक नियुक्ति में दस्तावेज सत्यापन के बाद भी अबतक नियुक्ति नहीं दिए जाने का विरोध करने वाली वंदना कुमारी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने जेएसएससी को निर्देश दिया है कि प्रार्थी की उम्मीदवारी के संबंध में तत्काल निर्णय लें. यदि नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थी हैं तो उन्हें नियुक्ति के लिए तुरंत अनुशंसित किया जाना चाहिए.

 

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी का दस्तावेज सत्यापन पहले चरण में ही हो गया था, दस्तावेज वेरीफिकेशन में कोई त्रुटि नहीं पाई गई थी. प्रार्थी को कोई शो कॉज भी जारी नहीं हुआ था, जेएसएससी ने उनके नाम पर विचार न किए जाने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया है.  प्रार्थी का रिजल्ट अब तक जारी नहीं होना समझ से परे है. 


वहीं प्रार्थी के बाद के दूसरे और तीसरे चरण के अभ्यार्थियों का दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था, उनका रिजल्ट भी प्रकाशित हो चुका हैं और उन्हें नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है. लेकिन प्रार्थी का नाम फाइनल रिजल्ट सूची में शामिल नहीं है. 


अधिवक्ता अमृतांश वत्स की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि अबतक बीसी 2 श्रेणी में कुल 35 रिक्तियों में से केवल 19 उम्मीदवारों के परिणाम घोषित किए गए हैं, जो दर्शाता है कि रिक्तियों की उपलब्धता के बावजूद उनका रिजल्ट लंबित रखा गया है.

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