- विश्वविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने का भी निर्देश
Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी को निर्देश दिया है कि राज्य सरकार की अधियाचना मिलने के बाद 6 माह में झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (JET) परीक्षा पूरी करें. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जेट 2024 परीक्षा, जिसे राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है, उसके संदर्भ में अगर कोर्ट का कोई आदेश आता है तो उस आदेश से आज के हाईकोर्ट का आदेश प्रभावित होगा.
कोर्ट ने कहा कि JET परीक्षा के बाद सरकार जल्द राज्य के विश्वविद्यालयो में एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे. कहा कि विद्यालयों में प्रोफेसर के पदों को लंबी अवधि तक खाली रखना छात्रों के हित में उचित नहीं है.
इससे पहले सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जेट 2024 परीक्षा रद्द कर दिया गया है. राज्य के विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई हुई.
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार एवं अधिवक्ता नितेश्वरी कुमारी ने पक्ष रखा.
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क्या है याचिका में
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अनिकेत ओहदार व अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. इसमें कहा गया है कि रांची विश्वविद्यालय में लंबे समय से एसोसिएट प्रोफेसर व शिक्षकेत्तरकर्मियों की नियुक्ति नहीं की गयी है. संविदा के आधार पर ही नियुक्ति की जा रही है, जो नियमों का उल्लंघन है. प्रार्थी ने संविदा के बदले नियमित नियुक्ति करने की मांग की है.
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