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ड्रग इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति में उम्र सीमा छूट संबंधी याचिका हाईकोर्ट से खारिज

Ranchi: ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति विज्ञापन में उम्र सीमा में छूट को लेकर दायर कृष्णकांत सिंह व अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में जेपीएससी का पक्ष जानने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. मामले की सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल और अधिवक्ता राकेश रंजन ने कोर्ट को बताया गया
 

Ranchi: ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति विज्ञापन में उम्र सीमा में छूट को लेकर दायर कृष्णकांत सिंह व अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में जेपीएससी का पक्ष जानने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. मामले की सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल और अधिवक्ता राकेश रंजन ने कोर्ट को बताया गया कि उक्त नीति नियमावली में उम्र सीमा में छूट का मामला राज्य सरकार का नीतिगत मामला है. उक्त परीक्षा के फॉर्म भरने की तिथि खत्म हो चुकी है. ऐसे में प्रार्थी की याचिका खारिज की जाए.  


वहीं प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ड्रग इंस्पेक्टर नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 2011 में ली गई थी, इसके बाद वर्ष 2025 में विज्ञापन निकाला गया है. मात्र दो बार ही ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति परीक्षा हुई है. इसलिए उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाए. 


बता दें कि ड्रग इंस्पेक्टर के 30 पदों के लिए जेपीएससी ने विज्ञापन संख्या 12/2025 निकाला है. इसके फॉर्म भरने की तिथि 18 फरवरी निश्चित थी, जो अब खत्म हो चुकी है.

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