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मनी लॉन्ड्रिंग केस: पूर्व मंत्री के दामाद, पुत्र व पुत्री की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

Ranchi : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री कमलेश सिंह के पुत्र सूर्य सोनल सिंह और पुत्री अंकिता सिंह व दामाद नरेंद्र मोहन सिंह की क्रिमिनल रिवीजन पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है.   हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने तीनों आरोपियों को राहत नहीं देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी.
 

Ranchi : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री कमलेश सिंह के पुत्र सूर्य सोनल सिंह और पुत्री अंकिता सिंह व दामाद नरेंद्र मोहन सिंह की क्रिमिनल रिवीजन पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है.   हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने तीनों आरोपियों को राहत नहीं देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी. 

 

दरअसल आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज केस को निरस्त करने का आग्रह किया गया था. इनकी ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है.  मामले की सूर्य सोनल सिंह, दामाद नरेंद्र मोहन सिंह के खिलाफ कमलेश सिंह के ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए एक ही पैसे को कई प्रक्रियाओं में घुमाने का आरोप है. एक ही दिन में 83 लाख रुपये चार एकाउंट से होते हुए कमलेश के पास पहुंचा था. 

 

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ईडी ने पूर्व मंत्री कमलेश सिंह सहित पांच के खिलाफ 12 अगस्त 2013 को पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया था. ईडी टीम द्वारा विशेष न्यायाधीश की अदालत में दाखिल चार्जशीट में कमलेश सिंह, उनकी पत्नी मधु सिंह, बेटा सूर्य सोनल सिंह, बेटी अंकिता व दामाद नरेंद्र मोहन सिंह का नाम शामिल है. 


इस आरोप पत्र में कमलेश के खिलाफ पांच करोड़ 83 लाख रुपये मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया गया है. इसमें एक करोड़ रुपये ब्लैक मनी को व्हाइट करने का प्रयास बताया गया है.

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