Search

हाईकोर्ट से पथ निर्माण के सचिव को आरोप गठन के लिए नोटिस

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता नियुक्ति नियमावली तैयार नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है. शुक्रवार को हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार से कहा कि कोर्ट के पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ, ऐसे में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी. 

 

कोर्ट ने रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव एवं कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस जारी करते हुए आरोप गठन पर सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है. इस मामले में जेएसएससी की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने कोर्ट को बताया कि 18 दिसंबर को ही उन्हें सरकार की ओर से सहायक अभियंता नियुक्ति नियमावली का ड्राफ्ट भेजा गया है. 

 

नियुक्ति नियमावली तैयार करने में कई प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसमें समय लगेगा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि 4 अक्टूबर के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ, ऐसे में अब संबंधित अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी. इस संबंध में डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन, सत्य मोहन घोष सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें. 

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp