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रांची के जगन्नाथपुर मंदिर के कमेटी विवाद मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

Ranchi News: हालांकि कोर्ट ने कहा कि कमेटी विवाद का मामला वर्ष 2021 का है, इसके अलावा प्रार्थियों की ओर से रिट याचिका में जो प्रे (अनुरोध) किया गया था, वह आज के समय में अप्रासंगिक हो चुका है. ऐसे में इस केस को नए तरीके और नए तथ्य के साथ सुनने की आवश्यकता है.
 
फाइल फोटो
  • कोर्ट ने रिट को सुनवाई के लिए किया स्वीकृत

Ranchi News: रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में कमेटी विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने रिट याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया. झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से अधिवक्ता भरत कुमार ने पक्ष रखा. 


हालांकि कोर्ट ने कहा कि कमेटी विवाद का मामला वर्ष 2021 का है, इसके अलावा प्रार्थियों की ओर से रिट याचिका में जो प्रे (अनुरोध) किया गया था, वह आज के समय में अप्रासंगिक हो चुका है. ऐसे में इस केस को नए तरीके और नए तथ्य के साथ सुनने की आवश्यकता है. 


दरअसल  मामले में पूर्व की सुनवाई में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने धुर्वा के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर के संचालन और प्रबंधन की स्कीम के अध्ययन को लेकर महाधिवक्ता रोहित राय की अध्यक्षता में 11 सदस्य वाली कमेटी गठित की थी. कोर्ट ने इस कमेटी से रिपोर्ट भी मांगी थी. जो अब तक कोर्ट को नहीं सौंपी जा सकी है. 

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यहां बता दें कि पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को रांची के जगन्नाथपुर मंदिर के संचालन और प्रबंधन को लेकर एक स्कीम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, इसके बाद बोर्ड  ने स्कीम प्रस्तुत की थी. कोर्ट ने कहा था कि झारखंड हिंदू धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड एक्ट के सेक्शन 32 के तहत स्कीम प्रस्तुत किया जाए.

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