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झारखंड में लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 पर HC में सुनवाई 18 अगस्त को

राज्य सरकार द्वारा लागू की गई झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई जल्द करने का आग्रह आज हाईकोर्ट में किया गया. कोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई 18 अगस्त निर्धारित की.
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कोर्ट-कचहरी की खबरें

Ranchi: राज्य सरकार द्वारा लागू की गई झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई जल्द करने का आग्रह आज हाईकोर्ट में किया गया. कोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई 18 अगस्त निर्धारित की. 

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यह याचिका यंग लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है. इसमें झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 के तहत आवेदन मांगे जाने को चुनौती दी गई है. याचिका में नई नियमावली और इसके तहत लॉ ऑफिसरों के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कहा गया है कि नियमावली के कुछ प्रावधान विधिसम्मत नहीं हैं. एसोसिएशन के महासचिव वेंकटेश कुमार ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है.

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