Ranchi : पैनम कोल माइंस के द्वारा अवैध खनन किए जाने की सीबीआई जांच और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
गुरुवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने दुमका के डिवीजनल की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की जानकारी मांगी है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की बेंच में इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.
दरअसल पैनम माइंस नाम की कंपनी को वर्ष 2015 में सरकार ने पाकुड़ और दुमका जिले में कोयला खनन का लीज दिया था लेकिन उस पर यह आरोप है कि उसने लीज से ज्यादा खनन किया जिससे सरकार को करोड़ो रुपए के राजस्व का नुक्सान हुआ है. इस संबंध में हाईकोर्ट के अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है.
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