Ranchi : झारखंड के अलग-अलग जिलों में महिलाओं और स्कूली बच्चों समेत नाबालिग लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. बुधवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के सभी जिले के SP और को नए सिरे से शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी जिलों के जिला जज यह निर्देश दिया है कि वे को जुवनाईल होम का निरीक्षण कर कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें. हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ता भारती कौशल ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव कुमार ने इस मामले में पक्ष रखा. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.
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