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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी सहित अन्य को हाइकोर्ट का नोटिस, 20 तक मांगा जवाब

Ranchi : प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नियम के तहत स्थायी रूप से मेंबर सेक्रेटरी पद को भर जाना चाहिए था. लेकिन वर्ष 2021 से मेंबर सेक्रेटरी के पद पर अस्थायी रूप से अधिकारी को  रखकर काम कराया जा रहा है. ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में मेंबर सेक्रेटरी के पद पर स्थायी नियुक्ति की जाए.
 
झारखंड हाईकोर्ट

Ranchi :  झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में स्थायी मेंबर सेक्रेटरी की नियुक्ति का आग्रह करने वाली जनहित याचिका की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इंचार्ज मेंबर सेक्रेटरी राजीव लोचन बक्शी और अन्य को नोटिस जारी किया है और  20 नवंबर तक जवाब मांगा है. अब मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.

 

प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नियम के तहत स्थायी रूप से मेंबर सेक्रेटरी पद को भर जाना चाहिए था. लेकिन वर्ष 2021 से मेंबर सेक्रेटरी के पद पर अस्थायी रूप से अधिकारी को  रखकर काम कराया जा रहा है. ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में मेंबर सेक्रेटरी के पद पर स्थायी नियुक्ति की जाए. 

 

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