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रिनपास में स्थायी निदेशक नहीं होने पर HC का सरकार को नोटिस, 11 सितंबर तक जवाब मांगा

Ranchi Court News :  कांके रोड स्थित रिनपास में स्थायी निदेशक नहीं होने मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 11 सितंबर तक जवाब मांगा है.
 

Ranchi Court News :  कांके रोड स्थित रिनपास में स्थायी निदेशक नहीं होने मामले में दाखिल उत्तम कुमार की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 11 सितंबर तक जवाब मांगा है.

 

अब मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पक्ष रखा. प्रार्थी की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया है कि रिनपास में वर्ष 2007 से स्थायी निदेशक नहीं है. प्रभारी निदेशक से काम चलाया जा रहा है, जिन पर आरोप भी है. रिनपास में एक तिहाई अस्थायी कर्मचारियों के माध्यम से काम चलाया जा रहा है. प्रार्थी की ओर से रिनपास में स्थायी निदेशक नियुक्त करने का आदेश देने का आग्रह किया गया है.

 

 

 

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