- कोर्ट की टिप्पणी: नेशनल इंर्पोटेंस के कारण अवमानना की कार्रवाई नहीं की गई, जिसे कोर्ट की कमजोरी के रूप में समझ गया
Ranchi : कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा में अब कोई भी चुनावी कार्य नहीं होंगे. यहां ना तो मतगणना केंद्र अब बनाए जाएंगे और न ही स्ट्रांग रूम रहेगा. झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अब से पंडरा मार्केट यार्ड टर्मिनल का इस्तेमाल किसी भी चुनावी कार्य के लिए नहीं होगा.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि विगत 6-7 साल से राज्य सरकार मतगणना कार्य के लिए वैकल्पिक जगह तलाश करने की बात कहते हुए मामले को लगातार टाल रही है. वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने पंडरा में मतगणना नहीं करने संबंधी एक आदेश भी पारित किया था.
इसके बावजूद भी वहां अब तक मतगणना का कार्य हो रहा है. कोर्ट द्वारा इस संबंध में पूर्व में कई आदेश पारित किए गए थे लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं हुआ.
कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होना अवमानना का मामला बनता है और कोर्ट द्वारा अवमानना की कार्रवाई भी की जा सकती है. लेकिन यह मामला नेशनल इंर्पोटेंस से जुड़ा है, इसलिए अवमानना की कार्रवाई नहीं की गई, जिसे कोर्ट की कमजोरी के रूप में समझा गया.
कोर्ट ने राज्य सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि उन्होंने चुनावी कार्य एवं मतगणना के लिए जो पांच वैकल्पिक जगह का चुनाव किया है अब आगे से उसी में से किसी में या अन्य किसी वैकल्पिक जगह पर मतगणना का कार्य कराए.
पंडरा मार्केट यार्ड में चुनावी कार्य और मतगणना होने से वहां के प्राइवेट बिजनेसमैन प्रभावित होते हैं. मामले में चीफ जस्टिस एमएस सोनक व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई.
इससे पहले सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नगड़ी में ईवीएम रखने के लिए भवन बनाया गया है. जिस पर कोर्ट ने कहा कि जब भवन बनाया गया है तो ऐसा बनाया जाना चाहिए था जिससे वहां मतगणना भी हो सके और ईवीएम भी रखा जा सके.
वहीं, प्रार्थी की ओर से बताया गया कि कृषि उत्पादन बाजार समिति में चुनाव के दौरान मतगणना स्थल व स्ट्रांग रूम बनाया जाता है, जिसके चलते वहां की व्यवसायिक गतिविधियां बंद हो जाती हैं.
दुकानदारों को आर्थिक नुकसान होता है. इसलिए वहां पर मतगणना स्थल नहीं बनाया जाना चाहिए. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दी फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है.
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